कमिश्‍नर ने सनसनीखेज एवं जघन्य अपराधों की संभाग स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक ली।

चिन्हित और सनसनीखेज अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए – कमिश्‍नर कृष्ण गोपाल तिवारी।

जघन्य अपराधों में प्रकरण कायम करते हुए दोषियों को न्यायालय के माध्यम से दंडित किया जाए।

नर्मदापुरम// जिलों में सनसनी खेज एवं जघन्य अपराध करने वाले दोषियों को न्यायालय के माध्यम से दंडित किया जाए एवं सनसनीखेज एवं जघन्य अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। यदि ऐसी अपराधिक मामले घटित होते हैं तो प्राथमिकता से प्रकरण दर्ज कर विवेचना कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये जाए। सभी साक्ष्य एवं गवाह तैयार कर ऐसे अपराधियों को न्यायालय के माध्यम से दंडित किया जाए। उक्त निर्देश नर्मदा पुरम संभाग कमिश्‍नर कृष्ण गोपाल तिवारी ने गत दिवस सनसनीखेज एवं जघन्य अपराधों की संभाग स्तरीय समिति की बैठक में दिए। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक मिथिलेश कुमार शुक्ला, डीआईजी प्रशांत खरे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरु करण सिंह, हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह, जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा तथा अन्य अधिकारी गण उपस्थित थे।

पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरकरण सिंह ने सनसनीखेज एवं जघन्य अपराधों की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2008 से 15 मार्च 2025 तक की अवधि में विभिन्न अपराध चिन्हित किए गए हैं एवं इन अपराधों में अपराधियों को दंडित करने का पूरा प्रयास किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नर्मदापुरम जिले में इस अवधि में 188, बैतूल में 182, हरदा में 163 प्रकरण जघन्य अपराधों के विभिन्न थानों में दर्ज किए गए थे। वर्तमान में सभी प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए गए हैं। विवेचना में कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। चिन्हित अपराधों में पृथक खात्मा के प्रकरण के अंतर्गत नर्मदा पुरम में ऐसे पांच, बैतूल में दो और हरदा में तीन प्रकरण है।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों में नर्मदा पुरम में 183 प्रकरण, बैतूल में 180 और हरदा में 160 प्रकरण है जो न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं। जिनमें नर्मदापुरम में 145 प्रकरणों का निराकरण सफलतापूर्वक किया गया है वहीं बैतूल में 141 एवं हरदा में 126 प्रकरणों का निराकरण कर दोषियों को दंडित किया गया है। इस अवधि में न्यायालय में लंबित प्रकरणों को देखें तो नर्मदापुरम में 38, बैतूल में 39 एवं हरदा में 34 प्रकरण है। वही विभिन्न प्रकरण में दोषियों को सजा भी हुई है। जिनमें नर्मदापुरम में ऐसे 94 प्रकरण, बैतूल में 107एवं हरदा में 63 प्रकरण है जिनमें न्यायालय द्वारा अपराधियों को दोषी पाए जाने पर दंडित किया गया है। वही न्यायालय से समाप्त हुए प्रकरणों में नर्मदा पुरम के दो , बैतूल के तीन एवं हरदा के एक प्रकरण है। नर्मदापुरम में 49 व्यक्ति दोष मुक्त हुए हैं। बैतूल में 31 एवं हरदा में 62 व्यक्ति दोष मुक्त हुए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि देखा जाए तो नर्मदापुरम जिले में दोषियों को सजा देने के मामले में उसका प्रतिशत 64 .83 रहा है वही बैतूल में 75.89 एवं हरदा में 50% रहा है।पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिला स्तरीय समिति की बैठक के नियमित रूप से ली जा रही है वहीं जिला स्तरीय मॉनिटरिंग सेल की बैठक भी नियमित रूप से सभी जिलों में आयोजित की जा रही है उन्होंने बताया कि न्यायालय में विचार अधीन चिन्हित प्रकरण 15 मार्च 2025 की स्थिति में नर्मदापुरम में 38 बैतूल में 39 एवं हरदा में 34 प्रकरण है इस तरह कुल 111 प्रकरण है। वही ऐसे प्रकरण जिम दोष मुक्त होने पर विरोधी पार्टी द्वारा अपील की गई है ऐसे प्रकरण में नर्मदापुरम में दो बैतूल में नौ और हरदा में 23 इस तरह कुल 34 प्रकरण है।

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