नरसिंहपुर (मध्यप्रदेश), 14 मई 2025:नियमों को ताक पर रखकर तेज आवाज़ में डीजे बजाने वाले संचालकों पर नरसिंहपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट के निर्देशों और ध्वनि प्रदूषण कानून के उल्लंघन के चलते आरोपियों पर केस दर्ज करते हुए डीजे उपकरण और वाहन जब्त किए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट और शासन के निर्देशों की उड़ाई जा रही थी धज्जियाँ
पुलिस ने बताया कि डीजे संचालकों को पहले ही सुप्रीम कोर्ट और मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के तहत तेज आवाज़ में डीजे न बजाने की हिदायत दी गई थी। तेज शोर बुजुर्गों, मरीजों और आम नागरिकों के लिए हानिकारक है और इससे कानून-व्यवस्था पर भी असर पड़ता है।
गाडरवारा थाना क्षेत्र में दर्ज हुए केस: चार आरोपी नामजद
गाडरवारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने निम्न चार आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की:शिवम पिता रामचरण कुशवाहा (उम्र 25), निवासी जगदीश वार्ड गाडरवाराआसिफ पिता जलील खान (उम्र 34), निवासी शास्त्री वार्ड गाडरवारादिनेश पिता बच्चू प्रसाद कौरव (उम्र 30), निवासी दिघौरीजालम पिता प्रकाश कुशवाहा (उम्र 28), निवासी ढुरसरू
इन सभी के कब्जे से डीजे साउंड बॉक्स, जनरेटर, बॉक्स मशीन और पिकअप वाहन जब्त किए गए।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
आरोपियों के खिलाफ थाना गाडरवारा में निम्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया:धारा 285 – भारतीय न्याय संहिता (BNS)धारा 16 – म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम
पुलिस टीम की सराहनीय कार्रवाई
थाना प्रभारी निरीक्षक विक्रम रजक के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। टीम में शामिल रहे:उप निरीक्षक: श्रीराम रधुवंशीसहायक उप निरीक्षक: राकेश दीक्षितप्रधान आरक्षक: परमानंदआरक्षक: रूपेन्द्र चौबे, राकेश झा, कमलेश, बालकृष्ण रघुवंशी, दिनेश पटैल, शिवम पटैल, प्रदीप गुप्ता, बसंत ठाकुर
नरसिंहपुर पुलिस की चेतावनी
पुलिस ने साफ कहा है कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आम जनता से भी अपील की गई है कि वे तेज आवाज़ में डीजे बजाने से परहेज करें।