लांघा बमोरी मोड़ पर बस दुर्घटना मामले में अपील खारिज कर ड्राइवर को सुनाई 2 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा।

बस में सवार 16 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी।

संवादाता:- शेख आरिफ सोहागपुर।

सोहागपुर// 29 अप्रैल 2025 को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे सोहागपुर द्वारा आरोपी राजेश मंसौरे पिता मांगीलाल उम्र 32 वर्ष निवासी सुदर्शन नगर मूसाखेड़ी जिला इंदौर को धारा 337 काउंट 11 में दो-दो माह का कारावास ₹100-100 अर्थ दंड एवं धारा 304 ए काउंट 16 में प्रत्येक मृतक दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक मृतक रुपए 50 -50 अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण के संबंध में अपर लोक अभियोजक शंकर लाल मालवीय ने बताया कि अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि घटना दिनांक 15 दिसंबर 2015 को सुबह 6:00 बजे मैन रोड लांघा बमोरी मोड़ सोहागपुर में बस क्रमांक एमपी 09 एफसी 9597 को लोक मार्ग पर तेज रफ्तार और लापरवाही पूर्वक बस चलाकर उसमें बैठी सवारी का मानव जीवन में संकट उत्पन्न किया जिसमें सवार 16 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी।

दुर्घटना मे मृतकों के नाम:-

अनुराधा, विष्णु प्रसाद, रतन, ज्योति, गायत्री, महेश वर्मा, कौशल्या बाई, राधा, हरिओम, ओमप्रकाश, अशोक, बेबी ,मंजू वर्मा हरिप्रसाद एवं अशोक की मृत्यु हो गई थी । अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 17 साथियों के कथन कराए गए थे आरोपी की ओर से दांडिक अपील क्रमांक 12/2022 प्रस्तुत की गई थी जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर विचरण न्यायालय के निर्णय को यथावत रखते हुए अपीलार्थी को सजा भुगतने हेतु उपजेल पिपरिया भेजा गया। अपर लोक अभियोजक शंकर लाल मालवीय द्वारा प्रकरण में सशक्त भैरवी की गई।

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