सोहागपुर।संवाददाता:- शेख आरिफ।
सोहागपुर के ग्राम खारदा, गुर्जरखेरी चीचली एवं बाँसखापा में स्थित वफ्फ कृषि भूमियों की नीलामी भोपाल में होगी।
मध्यप्रदेश वफ्फ बोर्ड भोपाल ने एक आदेश जारी कर बताया कि सोहागपुर के ग्राम खारदा, गुर्जरखेरी चीचली एवं ग्राम बाँसखापा स्थित वफ्फ कृषि भूमियों की 2025 – 26 वार्षिक नीलामी की जानी है। आदेश में जानकारी दी गई की वार्षिक नीलामी पट्टे/लीज/ तौजी/ किराए हेतु 1 वर्ष से 3 वर्ष के लिए वफ्फ बोर्ड के कार्यालय भोपाल में 21 अप्रैल को की जाएगी। यह नीलामी खुली बोली के आधार पर की जाएगी। वक्फ कृषि भूमियों की पृथक पृथक नीलामी की जाएगी।

अधिक जानकारी के लिये वक्फ की वेबसाइट देखे।
इसके खसरा नम्बर, भूमि का रकबा नीलामी की न्यूनतम रिर्जव प्राईज एवं राशि की जानकारी कार्यालय म.प्र वक्फ बोर्ड की website:www.mpwaqfboar.org पर देखी जा सकती है। तहसील सोहागपुर जिला नर्मदापुरम के ग्राम खरदा (सेमरी हरचंद) , ग्राम गूजरखैरी, ग्राम चीचली, ग्राम बांसखापा वफ्फ कृषि भूमियों की नीलामी दिनांक 21 अप्रेल 2025 को दोपहर 12 बजे कराई जाएगी। इस नीलामी में शामिल होने के लिए लोगो को वफ्फ बोर्ड की शर्तो का पालन करना होगा। प्रत्येक कृषि भूमि की नीलामी न्यूनतम रिर्जव प्राईज के अनुसार उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को कृषि भूमि पट्टा पर दी जायेगी। जिले की वक्फ कृषि भूमियों की नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को सूची में निर्धारित आरक्षित राशि का 10% नीलामी तिथि को नीलामी से पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र वक्फ बोर्ड के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नीलामी में सफल बोलीकर्ता द्वारा पूर्ण नीलामी राशि अथवा उसकी 50% राशि डी.डी./ चैक/नगद राशि नीलामी दिनांक को ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. वक्फ बोर्ड के नाम से कार्यालयीन समय में जमा करना अनिवार्य होगा। बोलीकर्ता द्वारा यदि 50 प्रतिशत राशि जमा की जाती है तो शेष 50 प्रतिशत राशि का एक सप्ताह के भीतर का चैक नीलामी दिनांक को ही जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नीलामी निरस्त की जा सकेगी।नीलामी में असफल व्यक्तियों की आरक्षित राशि का प्रस्तुत डिमाण्ड ड्राफ्ट मूलतः वापस कर दिया जावेगा। नीलामी में सफल व्यक्ति द्वारा किसी कारणवश असमर्थता जताई जाती है तो बोली में सम्मिलित दूसरे तथा तीसरे सबसे उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को कृषि भूमि पट्टे पर आवंटित कर दी जावेगी।

शेष रेह जाने की दिशि में जिला वक्फ कमेटियों के माध्यम से नीलामी होगी।
कृषि भूमि नीलामी में शेष रहने की दशा में कृषि भूमियों को आगामी दिनांकों में कार्यालय म०प्र० वक्फ बोर्ड भोपाल/जिला वक्फ कमेटियों के माध्यम से नीलामी की जा सकेगी।कृषि भूमि की नीलामी की कार्यवाही को कराने अथवा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र वक्फ बोर्ड भोपाल को होगा।समाचार पत्र में प्रकाशित पूर्व विज्ञप्ति की विवरणी अनुसार म.प्र राज्य वक्फ बोर्ड में इन्द्राज तथा म.प्र राज्य शासन द्वारा राजपत्रित कृषि भूमियों को लीज/रेन्ट हेतु नीलाम किया जा रहा है तथा उक्त कृषि भूमियों में भी अगर किसी भी वैधानिक न्यायालय से बोर्ड के विरोध में स्थगन अथवा कोई निर्णय हो जो संबंधित व्यक्ति / संस्था उपरोक्त आदेश को नीलामी प्रक्रिया से पूर्व आकर म.प्र वक्फ बोर्ड भोपाल कार्यालय को अवगत करा दें जिससे कि एसी सम्पत्तियों को लीज़ /रेन्ट पर देने की प्रक्रिया को रोका जा सके।