लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा में सेवा प्रदान ना किए जाने पर तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों पर अर्थदंड अधिरोपित ।

नर्मदापुरम// मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत सेवाएं निर्धारित समय सीमा में प्रदान न करने पर संबंधित अधिकारियों पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। कलेक्टर सोनिया मीना द्वारा अधिनियम की धारा 7(1) की कंडिका (क) एवं (ख) के तहत यह कार्यवाही की गई है। नायब तहसीलदार नर्मदापुरम नगर सृष्टि डेहरिया पर 2,500 रुपए, एवं तहसीलदार पिपरिया वैभव बैरागी पर 5,000 रुपए, तहसीलदार नर्मदापुरम नगर श्री देवशंकर धुर्वे पर 2,250 रुपए, अतिरिक्त तहसीलदार नर्मदापुरम नगर देवशंकर धुर्वे पर 750 रुपए एवं तहसीलदार इटारसी शक्ति सिंह तोमर भूमि सीमांकन में विलंब दोषी पाया गया, इन पर 1,750 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत अधिसूचित सेवाओं के आवेदनों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण किया जाना आवश्यक है। उक्ताशय में समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान न किए जाने पर अधिनियम की धारा 5(2) के तहत संबंधित अधिकारियों पर यह कार्यवाही की गई है।

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