सोहागपुर कपड़ा व्यापारी कर्ज के दबाव एवं वैवाहिक विवाद ने ली दो जानें, पुलिस ने धारा 108 बीएनएस में की कार्रवाई
संवाददाता:- शेख आरिफ।
सोहागपुर। जिले में जहरीला पदार्थ खाकर हुई दो अलग-अलग मौतों के मामलों में पुलिस जांच के बाद प्रताड़ना की पुष्टि होने पर पांच आरोपियों के विरुद्ध धारा 108 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। दोनों घटनाओं ने सामाजिक और आर्थिक दबावों के गंभीर पहलुओं को उजागर किया है। पहला मामला:- 21 जनवरी 2026 का है। भौंखेड़ी खुर्द निवासी 32 वर्षीय राजेंद्र पिता भवानी प्रसाद शर्मा ने कथित रूप से जहरीला पदार्थ खा लिया था। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने विस्तृत पड़ताल की, जिसमें सामने आया कि राजेंद्र का विवाह वर्ष 2013 में प्रीति शर्मा से हुआ था। शुरुआती वर्षों में दांपत्य जीवन सामान्य रहा, लेकिन बाद में पत्नी प्रीति और उसके भाई मोहित शर्मा द्वारा 5 एकड़ जमीन प्रीति के नाम करने तथा 15 लाख रुपये देने की मांग को लेकर विवाद बढ़ता गया। पुलिस के अनुसार इसी मांग को लेकर लगातार विवाद और तनाव की स्थिति बनी रही। घटना के दिन भी इसी मुद्दे पर कहासुनी हुई, जिसके बाद राजेंद्र ने जहर खा लिया। जांच के आधार पर प्रीति शर्मा एवं मोहित शर्मा निवासी हरदा के खिलाफ धारा 108 बीएनएस में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है।
दूसरा मामला:- 28 जनवरी 2026 का है। सोहागपुर निवासी कैलाश आसवानी पिता मेघराज आसवानी ने राधे लाज में जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जांच में यह तथ्य सामने आया कि व्यापार में नुकसान के कारण कैलाश पर कर्ज का दबाव बढ़ गया था। उसने छबल दास तोलानी एवं हितेश तोलानी निवासी सोहागपुर तथा वीरेंद्र जैन निवासी इटारसी से उधार लिया था। आरोप है कि इन व्यक्तियों द्वारा ब्याज पर ब्याज जोड़कर लगातार भुगतान का दबाव बनाया जा रहा था और सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता था। पुलिस जांच में प्रताड़ना के तत्व पाए जाने पर तीनों के विरुद्ध धारा 108 बीएनएस में प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों मामलों में साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की गई है और आगे की विवेचना जारी है।
