नर्मदापुरम जिला में कोटपा एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई, 316 लोगों पर जुर्माना

संवाददाता:- शेख आरिफ।

सोहागपुर/नर्मदापुरम। जिले में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों के विरुद्ध पुलिस ने सख्त अभियान चलाते हुए 316 व्यक्तियों पर कार्रवाई की है। यह कार्रवाई “सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा)” के तहत की गई, जिसमें कुल ₹63,200 समन शुल्क वसूल किया गया।
पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा भापुसे द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों एवं अनुविभागीय अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए थे। निर्देशों के पालन में स्कूल, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान, मंदिर एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जांच की गई। धारा 4/21 कोटपा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही तंबाकू उत्पादों के अवैध विक्रय एवं भंडारण की भी जांच की गई।

अभियान के दौरान विभिन्न थानों द्वारा उल्लेखनीय कार्रवाई की गई। थाना कोतवाली ने 17 प्रकरणों में ₹3,400, देहात थाना ने 43 प्रकरणों में ₹8,600, इटारसी थाना ने 35 प्रकरणों में ₹7,000 तथा केसला थाना ने 20 प्रकरणों में ₹4,000 का समन शुल्क वसूला। इसके अतिरिक्त पिपरिया, स्टेशन रोड 25 प्रकरणों में 5000, थाना बनखेड़ी पुलिस द्वारा प्रकरण 25 राशि ₹5000, थाना सोहागपुर पुलिस द्वारा प्रकरण 25 राशि ₹5000, थाना रामपुर पुलिस द्वारा प्रकरण 18 राशि 3600, एवं थाना माखन नगर पुलिस द्वारा प्रकरण 18 राशि ₹3600 की राशि के चालान बनाए गए।


उल्लेखनीय है कि कोटपा अधिनियम 2003 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं शैक्षणिक संस्थानों से 100 गज की परिधि में बिक्री अवैध है। उल्लंघन की स्थिति में ₹200 से ₹10,000 तक जुर्माने का प्रावधान है।
यह संपूर्ण कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन के निर्देशन में संपन्न हुई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।

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