गंभीर मरीजों को रेफर करने पीएम श्री एम्बुलेंस सेवा का संचालन प्रदेश सहित जिले में संचालित

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार नर्मदापुरम जिले में “पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा” का संचालन किया जा रहा है।

सी नर्मदा पुरम// एमएचओ डॉ नरसिंह गेहलोत ने बताया कि उक्त सेवा के संचालन एवं अत्यंत गंभीर रोगियों / दुर्घटना पीड़ितों को विशेष चिकित्सकीय उपचार हेतु देश में उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में त्वरित परिवहन किये जाने हेतु मरीजों को रेफर किया जाता है। जिले में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा के सुचारू संचालन हेतु सिविल सर्जन डॉ सुनीता कामले एवं प्रवीण चौधरी सहायक ग्रेड 2 सीएमएचओ कार्यालय को नामांकित किया है, सीएमएचओ कार्यालय के आदेशानुसार संबधित अधिकारी एवं कर्मचारी को निर्देशित किया गया है कि शासन के नियमानुसार गंभीर मरीजों को “पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा” का लाभ त्वरित दिलाया जाना सुनिश्चित करें।पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा अंतर्गत अत्यंत गंभीर रोगियों/दुर्घटना पीड़ितों को विशेष चिकित्सकीय उपचार हेतु देश के उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में त्वरित परिवहन किया जा सकेगा। उक्त सेवा के संचालन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश इस प्रकार है

योजना की रूपरेखा:- एयर एम्बुलेंस सेवा अंतर्गत 01 ‘हेली एम्बुलेंस एवं 01 फिक्स्ड विंग कनवर्टेड फ्लाइंग एम्बुलेंस’ संचालित होंगे, जो कि प्रदेश के सभी जिलों के नागरिकों की सेवा में तैनात होंगे। उक्त् एयर एम्बुलेंस सेवा में सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से उच्च स्तरीय प्रशिक्षित चिकित्सकीय एवं पैरामेडिकल स्टाफ की टीम हमेशा तैनात रहेगी, यह सेवा चिकित्सा हेतु आपात स्थिति निर्मित होने पर गंभीर रोगी / दुर्घटना पीड़ित की स्थिति को स्थिर कर उच्चतय चिकित्सा केन्द्रों तक एयरलिफ्ट करेगी। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा में प्रयुक्त हेलीकॉप्टर का संचालन दिन के समय होगा. जोकि आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न हवाई अड्डों से मध्यप्रदेश के किसी भी स्थान पर पहुंचने में सक्षम है। ‘फिक्स्ड विंग कनवर्टेड फ्लाइंग आई.सी.यू. विमान राज्य के मौजूदा सभी हवाई अड्डों एवं हवाई पट्टी से जुड़ा रहेगा। उक्त सेवा का संचालन भोपाल स्थित कमांड सेंटर से किया जायेगा जिसका समन्वय 108 एम्बुलेंस कॉल सेंटर से रहेगा।

योजना का लाभ हेतु निर्धारित पात्रता:- पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा’ अंतर्गत निःशुल्क अथवा सशुल्क एयर परिवहन सुविधा प्राप्त किये जाने हेतु इस प्रकार पात्रता निर्धारित की गयी है। आयुष्मान कार्डधारी रोगी के उपचार हेतु राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर सभी शासकीय एवं आयुष्मान सम्बद्ध अस्पतालों में उपचार हेतु निशुल्क परिवहन किया जाएगा। अन्ये रोगी जो कि आयुष्मान कार्डधारी नहीं हैं. उनके उपचार के लिए राज्य के अंदर स्थित शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क परिवहन जबकि राज्य के बाहर के किसी भी अस्पताल में अनुबंधित दर पर सशुल्क परिवहन किया जाएगा।उल्लेखनीय है कि सड़क एवं औद्योगिक दुर्घटना अथवा प्राकृतिक आपदा से पीड़ित को चच्य के अंदर एवं बाहर शासकीय अथवा निजी चिकित्सालय में निःशुल्क परिवहन किया जाएगा।तत्कालिक चिकित्सा प्रबंधन हेतु (दुर्घटना के प्रकरण) दुर्घटना अथवा अन्य आपदा की स्थिति में रोगी दुर्घटना पीड़ितों को संभाग के अंदर के उच्च स्वास्थ्य संस्थाओं में उपचार के लिए त्वरित हवाई परिवहन सुविधा प्रदाय किये जाने हेतु संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर द्वारा रोगी / पीड़ित को एयर एम्बुलेस सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। दुर्घटना अथवा अन्य आपदा की स्थिति में रोगी अथवा पीड़ित को संभाग के बाहर उपचार के लिए एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य आयुक्त की अनुमति आवश्यक होगी।

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